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जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्वकर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में की प्रेस वार्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्वकर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में की प्रेस वार्ता।
बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से घर-घर जाकर किया जाएगा सर्वे

रायसेन की आवाज़ न्यूज़।

रायसेन, 31 अक्टूबर 2025
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (SIR) कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता सम्पन्न हुई। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा पत्रकारगणों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (SIR) के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं तथा अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित ना हो। जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप एसआईआर की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी। इसके लिए बीएलओ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही राजनैतिक दलों के साथ भी बैठक की गई है। 
कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पत्रकारगणों को अवगत कराया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है तथा 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 
प्रेस वार्ता में कलेक्टर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। बीएलओ द्वारा मतदाता को गणना पत्रक प्रदान किया जाएगा जिसमें मतदाता को अपना नाम या अपने परिजन का नाम पिछले एसआईआर में मिलान या लिंक करने में मदद करेगा। मतदाता या बीएलओ मिलान/लिंकिंग के लिए पिछले एसआईआर के ऑल इंडिया डाटाबेस https://voters.gov.in की सहायता ले सकेंगे। ऐसे निर्वाचकों को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनके नामों का पिछले एसआईआर से मिलान/लिंकिंग नहीं हो सका है। उनकी मतदाता के रूप में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संकेतक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पिछले एसआईआर से पहले उनकी स्थिति जानने के लिए सुनवाई की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का बीएलए दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। प्रेस वार्ता में डीएफओ श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सहायक कलेक्टर श्री कुलदीप पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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